सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को राहत दी है और उनके हलफनामे को नहीं लेने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्टिंग मामला में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक और सीएम ममता बनर्जी के हलफनामें को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा रिकॉर्ड लेने के मामले में याचिकाकर्ता सोमवार 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के नौ जून के आदेश को निरस्त कर दिया है।
ममता बनर्जी और मलय घटक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में नारद स्टिंग मामले में हलफनामा दाखिल करने की इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने ममता बनर्जी और मलय घटक द्वारा दायर अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई की।
