ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार अब राज्यों को मिल गया है। राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी।
राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलते ही यह बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है। बता दें कि मॉनसून सत्र के खत्म होने से ठीक पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। इस बिल का पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया था। इस कानून के बनने से ओबीसी समुदाय को एक तरह से बड़ा तोहफा मिल गया है।
