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Supreme Court

भगवान ही होंगे मंदिर की संपत्ति के मालिक, ‘पुजारी सेवक ही रहेंगे’ – सुप्रीम कोर्ट

देश

मंदिर की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर संपत्ति पर सिर्फ मंदिर के देवता का ही मालिकाना हक रहेगा। पुजारी और प्रबंधन समिति के लोग सिर्फ सेवक ही रहेंगे।

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि भू राजस्व रेकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाए जाएं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के एक मंदिर के मामले में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि देवता ही मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं।

 

मध्य प्रदेश सरकार के सर्कुलर को बरकरार रखते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि पुजारी उस जमीन का सिर्फ रक्षक है, काश्तकार नहीं. वह सिर्फ किराएदार जैसा है. जो भी पुजारी होगा, वही मंदिर के मुख्य देवता और अन्य देवताओं की सेवा पूजा भोग राग के साथ साथ मंदिर के साथ अटैच जमीन की खेती बारी का काम भी संभालेगा.

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