दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज

कोलकाता

महीनों की सुनवाई और अदालत के हस्तक्षेप के बाद, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया। 

 

लंबी सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि मुकुल रॉय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। “वकील याचिका के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए हैं।” “इसीलिए याचिका खारिज की गई है।” 

Share from here