केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की पात्रता को लेकर नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद वैसे लोग अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जो 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय के 10 अगस्त के ताजा गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह 01 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।’
मंत्रालय ने इसके साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया है कि किन लोगों को इनकम टैक्सपेयर माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, उसे इनकम टैक्सपेयर माना जाएगा।