नदिया जिले के कल्याणी में स्थित एम्स में नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी को सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में झटका लगा है। सोमवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में जनहित मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की जांच के लिए केंद्र की अनुमति बाध्यतामूलक है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीआईडी को कहा कि एम्स के कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में केंद्र के वकील ने कहा था कि सीआईडी बिना केंद्र की अनुमति लिए कल्याणी एम्स की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर रही है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीआईडी के लिए एक केंद्रीय संस्थान के एक अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए केंद्र से अनुमति लेना अनिवार्य है। पिछली सुनवाई में केंद्र के वकील ने शिकायत की थी कि सीआईडी केंद्र की अनुमति लिए बिना जांच कर रही है।