पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ग्रुप ‘सी’ की 57 नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के दूसरे दिन एसएससी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत 57 कार्यरत लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक सूची का प्रकाशन करने का आदेश दिया था। इसी के तहत एसएससी ने यह अधिसूचना जारी की है।
