कलकत्ता हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज हो गई है जिसके बाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की घोषणा का रास्ता साफ हो गया है।

शुभेंदु अधिकारी ने Panchayat Election को लेकर कोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका
शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में ओबीसी समुदाय की गणना के फैसले पर सवाल उठाया था। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव में अब हाईकोर्ट दखल नहीं देगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग फैसला लेगा।
