राज्य को हाईकोर्ट (Calcutta HC ) से एक बार फिर धक्का लगा है। 11 विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त करने के राज्यपाल के निर्णय को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने वैध बताया। राज्य ने 10 कुलपतियों का वेतन और अन्य लाभ रोक दिये। खंडपीठ ने 10 कुलपतियों का वेतन तत्काल शुरू करने का आदेश दिया।
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