केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 1 अक्टूबर 2023 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
AFSPA
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, क्षेत्रों, कोहिमा जिले में ज़ुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में AFSPA को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश के जिले तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी यह प्रभावी होगा।