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Rs 2000 Notes – अब इस तारीख तक बदल सकेंगे 2000 के नोट, RBI ने जारी किया नया सर्कुलर

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RBI ने 2000 रुपए (Rs 2000 Notes) का नोट बैंक में जमा करने या बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

Rs 2000 Notes

RBI ने कहा, ‘चूंकि विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म हो गया है। रिव्यू के बेस पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इससे पहले RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था।


8 अक्टूबर से Rs 2000 Notes

2000 के नोट बैंक शाखाओं में जमा/विनिमय बंद कर दिया जाएगा।

व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के बैंक नोटों का आदान-प्रदान जारी रखा जा सकता है।

व्यक्ति/संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में किसी भी राशि के क्रेडिट के लिए 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में ₹2000 के बैंक नोट जमा कर सकते हैं।

देश के भीतर से व्यक्ति/संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को संबोधित करते हुए इंडिया पोस्ट के माध्यम से ₹2000 के बैंक नोट भी भेज सकते हैं।

ऐसा विनिमय या क्रेडिट प्रासंगिक आरबीआई/सरकारी नियमों, वैध पहचान दस्तावेजों की प्रस्तुति और आरबीआई द्वारा उचित समझे जाने वाले उचित परिश्रम के अधीन होगा।

अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या जांच कार्यवाही या प्रवर्तन में शामिल कोई भी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, आवश्यकता पड़ने पर, बिना किसी सीमा के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी ₹2000 के बैंकनोट जमा/विनिमय कर सकता है।

₹2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में ₹2000 के बैंक नोटों को जमा/विनिमय करने की उपरोक्त सुविधा अगली सूचना तक उपलब्ध रहेगी।

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