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Amherst Street – दूसरे पोस्टमॉर्टम की अभी ज़रूरत नहीं – Calcutta High Court

कोलकाता

उच्च न्यायालय ने कहा कि Amherst Street काण्ड में हाईकोर्ट ने कहा कि अभी दूसरे पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि अगर शरीर पर चोट के कोई निशान हों तो दोबारा पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया जाता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, चोट के कोई निशान नहीं थे। डॉक्टरों ने बताया कि मौत ब्रेन हैमरेज के कारण हुई।

हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 23 नवंबर को है।

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