राजीव कुमार को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई, वारंट और राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं : कोर्ट

कोलकाता

कोलकाता। सारदा घोटाला मामले में आरोपित कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को अग्रिम जमानत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है।

अलीपुर कोर्ट ने गुरुवार देर शाम स्पष्ट कर दिया कि राजीव को जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं।

दरअसल कुमार की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई जीतोड़ कोशिश कर रही है। गुरुवार को अलीपुर न्यायालय में राजीव कुमार की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की मांग की।

मंगलवार को बारासात कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक अथवा गिरफ्तार करने संबंधी आदेश देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उसके बाद राजीव कुमार ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को अलीपुर अदालत में मामला किया था।

सीबीआई भी उनकी गिरफ्तारी की मांग लेकर कोर्ट जा पहुंची थी ।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई जब चाहे कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। अगर सीबीआई अधिकारियों के साथ किसी तरह की मारपीट अथवा बाधा दी जाती है तो जांच एजेंसी कोर्ट को बता सकती है। हालांकि न्यायालय में राजीव कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही कुमार को अंतरिम जमानत भी नहीं दी और यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

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