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Supreme Court Issues Contempt Notice To Patanjali Ayurved – सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर लगाई रोक, पतंजलि को भेजा अवमानना का नोटिस

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Supreme Court Issues Contempt Notice To Patanjali Ayurved – पतंजलि आयुर्वेद के “गुमराह करने वाले” विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कंपनी को कड़ी फटकार लगाई और यह भी पूछा कि आखिर कंपनी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

Supreme Court Issues Contempt Notice To Patanjali Ayurved

कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने चेताया है कि प्रिंट या अन्य मीडिया में किसी भी रूप में किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ बयान ना दें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रथम दृष्टया 21 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वादे का उल्लंघन किया।

पतंजलि  बीपी, मधुमेह, गठिया, अस्थमा, मोटापे को पूरा खत्म  का दावा कैसे कर सकती है?  ये ड्रग्स एंड मैजिक रैमिडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन है।

15 जनवरी 2024 को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के एक जज और दो अन्य सुप्रीम कोर्ट जजों को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी।

इसमें बताया गया था कि 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ऐसे भ्रामक विज्ञापन देने से रोक दिया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसे विज्ञापन जारी किए गए। चिट्ठी के साथ विज्ञापन की कॉपी भी लगाई गई थी।

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