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Supreme Court on Mineral Tax – केंद्र को बड़ा झटका, खनिजों पर रॉयल्टी कर नहीं है

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Supreme Court on Mineral Tax – सुप्रीम कोर्ट ने खनिज वाले राज्यों के लिए 25 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है।

Supreme Court on Mineral Tax

9 न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 से फैसला सुनाया कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है।

इससे ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ फायदा होगा।

CJI ने कहा कि रॉयल्टी खनन पट्टे से आती है। यह आम तौर पर निकाले गए खनिजों की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है।

रॉयल्टी की बाध्यता पट्टादाता और पट्टाधारक के बीच अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करती है और भुगतान सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि विशेष उपयोग शुल्क के लिए होता है।

सरकार को देय अनुबंध भुगतान को कर नहीं माना जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के पास निकाले गए खनिजों पर कर लगाने की सीमाएं, प्रतिबंध और यहां तक कि रोक लगाने की शक्ति है।

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