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RG Kar के आस पास की जगहों पर कोलकाता पुलिस ने लगाई BNSS की धारा 163

कोलकाता
Please Help Save Daughter Priyanka Kumari

RG Kar के आसपास के इलाके में भीड़ रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने कदम उठाए हैं। पुलिस ने 18 अगस्त से 24 अगस्त तक BNSS की धारा 163 लगा दी है।

RG Kar

जिसके अनुसार आरजीकर के आस पास 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, पूर्व में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के समान है।

पुलिस की ओर से बताया गया कि धारा 163 आरजीकर के आसपास श्यामपुकुर, उल्टाडंगा और टाला थाना क्षेत्रों में कुछ सड़कों पर लगाया गया है। इनमें बेलगछिया रोड, जेके मित्रा रोड क्रॉसिंग, श्यामबाजार पांच माथा मोड़ शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त की रात महिलाओं के रात के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि स्थिति को भांपते हुए पहले वहाँ भीड़ रोकने जैसी व्यवस्था क्यो नही की गई थी।

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