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Calcutta High Court

Calcutta HC ने कहा – कहाँ धरना दिया जा सकता है कहाँ नहीं, इसके लिए….

कोलकाता

Calcutta HC – ग्रुप-डी एक्य मंच के सदस्य नवान्न के पास धरने पर बैठ सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह सशर्त अनुमति दी।

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Calcutta HC

वहीं इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष की टिप्पणी है कि राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए कि शहर में कहां धरना दिया जा सकता है और कहां नहीं। इसके अलावा, दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए जाने चाहिए।

ग्रुप-डी ऐक्य मंच ने नौकरियों की मांग को लेकर नबान्न के पास बस स्टैंड पर धरना देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने 11 से 13 नवंबर तक धरने पर बैठने की इजाजत मांगी। शुक्रवार को जस्टिस घोष ने नौकरी चाहने वालों को सशर्त धरने पर बैठने की इजाजत दे दी। यह अनुमति सशर्त दी गई है।

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