Calcutta HC – ग्रुप-डी एक्य मंच के सदस्य नवान्न के पास धरने पर बैठ सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह सशर्त अनुमति दी।
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वहीं इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष की टिप्पणी है कि राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए कि शहर में कहां धरना दिया जा सकता है और कहां नहीं। इसके अलावा, दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए जाने चाहिए।
ग्रुप-डी ऐक्य मंच ने नौकरियों की मांग को लेकर नबान्न के पास बस स्टैंड पर धरना देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने 11 से 13 नवंबर तक धरने पर बैठने की इजाजत मांगी। शुक्रवार को जस्टिस घोष ने नौकरी चाहने वालों को सशर्त धरने पर बैठने की इजाजत दे दी। यह अनुमति सशर्त दी गई है।