Kuntal Ghosh – कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष को जमानत दे दी। बुधवार को उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई।
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कुंतल की जमानत अर्जी मामले में जस्टिस शुभ्रा घोष ने फैसला सुनाया कि आरोपी को पासपोर्ट जमा रखना होगा।
निचली अदालत में सुनवाई के दौरान उन्हें मौजूद रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल नंबर अदालत में जमा करना होगा। उस मोबाइल नंबर को बदला नहीं जा सकेगा। साथ ही किसी गवाह को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा।
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कुंतल का नाम शामिल है। भर्ती मामले के आरोपियों में से एक, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के हटाए गए अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के ‘करीबी’ तापस मंडल ने जांचकर्ताओं के सामने कुंतल का नाम लिया था।
तापस मंडल ने दावा किया था कि कुंतल ने रुपये लिए थे। 21 जनवरी 2023 को हुगली के तत्कालीन तृणमूल युवा नेता कुंतल को ईडी ने करीब 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया था।