RG Kar मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ”नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) द्वारा एक ईमेल आईडी लॉन्च की जाएगी, डॉक्टर वहां दावे या शिकायत कर सकते हैं।
RG Kar
कोर्ट ने 4 नवंबर को सौंपी गई एनटीएफ की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों को फीडबैक देने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने टास्क फोर्स को अगले 12 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
आरजी कर मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को होगी। इस दौरान अगर जांच या ट्रायल से जुड़ा कोई नया मुद्दा होगा तो चीफ जस्टिस ऐजलास में उसका जिक्र करने का मौका मिलेगा।
सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने जानना चाहा कि आरजीकर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में आरोप पत्र दिया गया है या नहीं। इस पर तुषार मेहता ने कहा, ”मामला दूसरी अदालत में चल रहा है।”
साथ ही उन्होंने राज्य के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा, ”दो आरोपी सरकारी पदों पर काम करते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन राज्य की अनुमति नहीं मिल रही है।”