RG Kar मामले में गिरफ्तार आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को कोर्ट से जमानत मिल गई है।
RG Kar
सीबीआई ने 90 दिन बाद भी रेप और हत्या मामले में कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी। अदालत ने दोनों को 2,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
अभिजीत मंडल को जेल से रिहाई मिल जाएगी लेकिन संदीप घोष की जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं है। क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी चल रहा है।
सीबीआई ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल पर अभया की हत्या-बलात्कार मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया था।