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Supreme Court

SSC – 26,000 नौकरियों को रद्द करने के मामले में आज सुप्रीम सुनवाई

कोलकाता दिल्ली

SSC – 26,000 एसएससी नौकरियों को रद्द करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई आज दोपहर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ द्वारा की जाएगी।

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संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से पात्र और अपात्र नौकरी पाने वालों के चयन पर जोर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी या फिर इस बात पर विचार किया जाएगा कि पात्र और अपात्र नौकरी पाने वालों को अलग किया जाए या नहीं।

उन्होंने टिप्पणी की, “यदि योग्य और अयोग्य का चयन नहीं किया जा सका तो पूरे पैनल को रद्द करना पड़ेगा।” इससे पहले सर्विस रद्द करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने की थी।

पीठ ने रोजगार समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद यह मामला पहली बार संजीव खन्ना की अदालत में आया।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने 25,753 शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों की नौकरियां रद्द कर दी थी।

SSC – राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बेरोजगार लोगों के एक वर्ग ने भी सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।

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