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Uniform Civil Code to be implemented today in Uttarakhand – उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी- तलाक से वसीयत तक….

उत्तराखंड

Uniform Civil Code to be implemented today in Uttarakhand – उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू हो रहा है।

Uniform Civil Code to be implemented today in Uttarakhand

यूसीसी का एक पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद – सभी धर्म समुदायों में विवाह तलाक,गुजारा भत्ता और विरासत के लिए समान कानून, शादियों का रजिस्ट्रेशन छह महीने के भीतर कराना अनिवार्य होगा।

26 मार्च 2010 से पहले की शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम पच्चीस हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पंजीकरण नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान तलाक का अधिकार होगा।

संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा जायज और नाजायज बच्चों में भी कोई भेद नहीं होगा। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के शख्स के लिए तलाक का एक समान कानून लागू होगा।

अब से उत्तराखंड में बुहविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति या धर्म की हों, एक समान होगी। लड़कियों की शादी की 18 साल का होना जरूरी है।

UCC के लागू होने के उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा भी बंद होने जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप का रिजस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। अगर कोई कपल 18 से 21 साल के बीच के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता-पिता का सहमति पत्र भी देना होगा।

Uniform Civil Code to be implemented today in Uttarakhand – यूसीसी के नियम और कानून से शेड्यूल ट्राइब को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे कि पूजा नियम व परंपराओं से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है।

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