Supreme Court on Pegasus – सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से किसी देश के पास स्पाइवेयर होना कोई गलत बात नहीं है।
Supreme Court on Pegasus
कोर्ट ने कहा कि असली चिंता यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे और किसके खिलाफ किया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन व्यक्तियों के नाम पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें संदेह है कि उनके डिवाइस में इस इज़रायली सॉफ़्टवेयर को लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है, यह सवाल है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक अगर इसका इस्तेमाल समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, तो निश्चित रूप से इस पर गौर किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है लेकिन तकनीकी पैनल की रिपोर्ट को सड़कों पर चर्चा के लिए दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता।
वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आतंकियों का कोई निजता का अधिकार नहीं होता।