Calcutta HC – बेरोजगार कर्मियों को भत्ता देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से सवाल किए हैं।
Calcutta HC
कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बेरोजगार ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मियों के लिए घोषित भत्ते पर सवाल उठाए हैं।
जज की शुरुआती टिप्पणी थी कि भत्ता अभी शुरू नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भत्ते की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 26 हजार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरियां रद्द होने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
बेरोजगारों ने राज्य सरकार पर उंगली उठाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बेरोजगार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों के लिए भत्ते की घोषणा की थी।
भत्ते को लेकर 15 मई को अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि ग्रुप सी कर्मियों को 25,000 रुपये प्रति माह और ग्रुप डी कर्मियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा।
