Nabanna Abhiyan – पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण, 28 जुलाई और 9 अगस्त को नबान्न अभियान नहीं होगा।
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को बिना अनुमति के नबान्न अभियान को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अनुमति के बिना नबान्न अभियान चलाया जाता है तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलाहाट व्यापारी संघ द्वारा नबान्न अभियान को रोकने के लिए दायर मामले में जानकारी दी।
नबान्न अभियान 28 जुलाई और 9 अगस्त को बुलाया गया है। अगर उस दिन जुलूस निकलता है, तो हावड़ा के बाजार में खरीद-बिक्री में दिक्कत होगी। नतीजतन, व्यापार प्रभावित होगा।
इसीलिए मंगलाहाट व्यापारी संघ पिछले बुधवार को अदालत गया था। व्यापारी संघ ने कहा “हम किसी भी आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं।
लेकिन अगर बाजार के दिन सड़क पर विरोध सभा होती है, तो हमें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। प्रशासन ने भी हमें दुकानें न खोलने की सलाह दी है।
इसलिए हमें अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।” व्यापारी संघ ने न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि चूंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है।
मामले में, अवैध सभाओं को रोकने के अलावा, आदेशों का पालन न करने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई का भी अनुरोध किया गया था। अदालत ने इस संबंध में हलफनामा आदान-प्रदान करने का आदेश दिया है।