Bengali films mandatory in prime time – पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
Bengali films mandatory in prime time
अब से, राज्य के हर सिनेमा हॉल और हर मल्टीप्लेक्स को सभी स्क्रीन पर 365 दिन प्राइम टाइम शो/स्क्रीनिंग बंगाली फ़िल्म चलानी होंगी।
यानी साल के 365 दिन हर दिन कम से कम एक बंगाली शो दिखाना होगा। प्राइम टाइम शो का मतलब दोपहर 3:00 बजे से रात 9:00 बजे तक है।
ये दिशानिर्देश पश्चिम बंगाल फिल्म अधिनियम, 1954 के अनुसार जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि इस संबंध में संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा।
नबान्न ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दिशानिर्देश जारी होने के क्षण से ही लागू होंगे और नए दिशानिर्देश जारी होने तक लागू रहेंगे।
