GST Council – जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब जीसटी में 2 स्लैब ही होंगे।अब सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का स्लैब रहेगा।
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यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉमन मैन की आवश्यक वस्तुओं पर अब 12 और 18 प्रतिशत नहीं बल्कि महज 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।
यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है और इन पर कई जीएसटी नहीं लगेगा।
इसके अलावा एसी, वाशिंंग मशीन, 32 इंच से बड़ी टीवी, छोटी कारों आदि पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी, जबकि पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूली जाती थी।
GST Council – सूखे मेवे और फल यानी बादाम, काजू पिस्ता, खजूर, मिक्स मेवे आदि पर भी 12 प्रतिशत से जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
प्रोसेस्ड फूड यानी पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूटेड राइस, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर पर अब जीएसटी 12 से 5 प्रतिशत कर दी गई है।
GST Council – हेल्थ उपकरण, 33 दवाइयों पर अब जीएसटी नहीं लगेगी. चश्मे और विजन संबंधी उपकरण पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी रहेगी।
आम आदमी की कई वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी को 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया
बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया सभी ऑटो पार्ट्स पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर; तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% किया गया
इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाली जीएसटी अब नही लगेगी। जूता और कपड़ा पर भी बड़ी राहत दी गई है, इन पर अब 12 प्रतिशत की जगह महज 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।
निम्नलिखित सामानों में 40% जीएसटी लगेगा
पान मसाला, सभी सामान (वातित जल सहित), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हैं, अन्य गैर-मादक पेय, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा], तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के विकल्प
