Tea FSSAI issues clarification on the use of the term

TEA – FSSAI ने तय कर दी चाय की परिभाषा, हर्बल और फ्लावर टी को चाय कहना गलत…

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Tea – भारत में चाय केवल एक पेय नहीं, बल्कि लोगों की आदत, भावना और दिन की शुरुआत का अहम हिस्सा है।

FSSAI issues clarification on the use of the term Tea

सुबह की पहली चुस्की से लेकर शाम की थकान दूर करने तक, चाय हर भारतीय घर में अपनी खास जगह रखती है।

लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आजकल प्रचलित हर्बल टी, फ्लावर टी या रूइबोस टी वास्तव में चाय हैं या केवल नाम के लिए “टी” कहलाती हैं?

इस सवाल पर अब देश के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाया है, जिससे ‘चाय’ की वास्तविक परिभाषा को लेकर किसी भी तरह का भ्रम दूर हो गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि “चाय (Tea)” शब्द का प्रयोग केवल उसी उत्पाद के लिए किया जा सकता है जो कैमेलिया साइनेंसिस (Camellia sinensis) पौधे से प्राप्त हो।

इसके अलावा किसी भी अन्य पौधों, जड़ी-बूटियों या फूलों से बने पेय पदार्थों को “चाय” कहना भ्रामक और गलत लेबलिंग (Misbranding) की श्रेणी में आएगा।

FSSAI के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBOs) रूइबोस टी, हर्बल टी, फ्लावर टी जैसे नामों से ऐसे उत्पादों का विपणन कर रहे हैं, जो कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त नहीं होते।

FSSAI ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के नियम 2.10.1 के अनुसार,

  • चाय (जिसमें कांगड़ा चाय, ग्रीन टी और ठोस रूप में इंस्टेंट टी शामिल हैं)
  • केवल कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त उत्पाद ही कहलाएंगे।

साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 के नियम 5(1) के तहत किसी भी पैकेज पर खाद्य पदार्थ का वही नाम होना चाहिए, जो उसकी वास्तविक प्रकृति को दर्शाए।

FSSAI ने स्पष्ट किया कि जो उत्पाद कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त नहीं हैं, वे “चाय” कहलाने के योग्य नहीं हैं। ऐसे उत्पाद:

  • या तो प्रोप्राइटरी फूड की श्रेणी में आएंगे
  • या फिर गैर-निर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य सामग्री अनुमोदन विनियम, 2017 के अंतर्गत आएंगे।

सभी FBOs और ई-कॉमर्स को निर्देश

FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आयातक, पैकर्स और विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे:

  • कैमेलिया साइनेंसिस से न बने उत्पादों पर ‘Tea/चाय’ शब्द का प्रयोग तुरंत बंद करें
  • सभी खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें
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