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गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकतीं ई-कॉमर्स कंपनियां : गृह सचिव

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने रविवार को कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक सामान उपलब्ध कराना जारी रख सकती हैं लेकिन उन्हें लक्जरी उत्पादों, मोबाइल फोन, टीवी जैसे गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है।

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केंद्रीय गृह सचिव ने इस संबंध में आज राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है । अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि “मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों का संचालन निषिद्ध है, हालांकि, वे आवश्यक सामानों के लिए काम करना जारी रखेंगे जैसा कि पहले अनुमति दी गई है और इनमें से खंड 13 (i) के तहत अनुमति दी जानी है ।

केंद्रीय गृह सचिव ने आगे कहा कि राज्यों से अनुरोध है कि वे सभी क्षेत्र एजेंसियों को यह स्पष्ट करें और आम जनता के बीच पर्याप्त रूप से प्रचार-प्रसार करें ताकि ई-कॉमर्स फर्मों सहित आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

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