Abhishek Banerjee – तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को आँख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है।
Abhishek Banerjee
कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह की अनुमति दी है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी को कुछ शर्तों को भी पूरा करने को कहा गया है।
कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से 2 दिन पहले बताना होगा कि वे कहाँ जा रहें हैं, किस अस्पताल में उनका इलाज होगा और वे किस होटल में रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट से अनुमति नहीं मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर हाईकोर्ट में भेज दिया था। हाईकोर्ट से फिर मामला ख़ारिज होने के बाद अभिषेक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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