लंदन/नई दिल्ली। भगोड़े भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के ग्रेट ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की वेस्टमिनिस्टर अदालत ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने यह मामला अब यूके के विदेश मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है। यूके की अदालत ने प्रथम दृष्ट्रया विजय माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी, षड़यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला माना है। अब सीबीआई विजय माल्या को यूके से भारत ला पाएगी। विजय माल्या के खिलाफ भारतीय अदालतों में कई मामले चल रहे हैं।
विजय माल्या पर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के नौ हजार करोड़ रूपये नहीं चुकाने का आरोप है। जिसके चलते वो मार्च, 2016 में भारत से भागकर लंदन चला गया था। इस पूरे मामले के लिए सीबीआई की एक टीम संयुक्त निदेशक एस साई मनोहर के नेतृत्व में पहले ही लंदन पहुंच गई थी। इस टीम के साथ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी गए थे। सीबीआई का कहना है कि उन्हें अपनी जीत का भरोसा था। उन्होंने भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ पूरे सबूत जुटाए, जिससे वो खुद को विदेश अदालत के सामने बचा नहीं सके।