Calcutta High Court

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन फीस 20 फीसदी कम करने का निर्देश

कोलकाता
कोलकाता। प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ती जा रही फीस पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाम ‌लगा दिया है। मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में 20 फीसदी की कमी की जाए।
न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी की खंडपीठ द्वारा निर्देशित वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ट्यूशन फीस 20 फीसदी तक कम होनी चाहिए। निर्देश में आगे कहा गया है कि गैर शैक्षणिक शुल्क माफ किया जाना चाहिए। इसके‌ लिए विद्यालय में तीन लोगों को लेकर एक समिति का गठन करने का आदेश दिया गया है।
यह समिति आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता की स्थिति पर विचार करेंगे और शुल्क माफ करने की अनुशंसा करेंगे। उसके मुताबिक अनुपालन करना होगा।
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