कोलकाता। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में पटाखों जलाने पर बैन लगा दिया है। अब बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि पटाखों पर बैन के बाद भी यदि किसी ने कालीपूजा-दीपावली में पटाखे चलाए, तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने भी दीपावली-कालीपूजा से छठ पूजा तक पटाखों की बिक्री और जलाए जाने पर बैन बरकरार रखते हुए बंगाल सरकार के उठाए गए कदम की प्रशंसा की थी। बंगाल सरकार के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल के लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। इस वजह से पूजा के दौरान बंगाल में संक्रमण के मामलों में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कमी आई है। उम्मीद है कि काली पूजा- दीपावली में भी लोग कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।
उन्होंने कहा कि पटाखों के धुएं से बीमार लोगों को परेशानी होती है और इससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए ममता बनर्जी की सरकार ने पटाखों पर बैन लगाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि ‘लोग खुद ही नियमों का पालन करेंगे। इसके बावजूद यदि कोई अदालत के आदेश की अवमानना कर पटाखे जलाएगा, तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कोलकाता नगर निगम और सरकार पटाखों के जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए अभियान चलायेंगे।’