भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। भर्ती भ्रष्टाचार जांच में ईडी-सीबीआई अभिषेक की भूमिका की जांच करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा, इस समय हस्तक्षेप करने का मतलब जांच रोकना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक दंड संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।
