भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे पात्र उम्मीदवार होने वाले सभी लोगों को नौकरी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी जाए। बुधवार को कोर्ट ने भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई की। न्यायाधीश ने वहां अवैध नियुक्तियों की सूची मांगी और 28 सितंबर तक काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
