नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन (Amartya Sen) को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें 6 मई तक शांतिनिकेत में अपने पैतृक घर के 13 डेसिमल जगह को खाली करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति बिवास रंजन की एकल पीठ ने कहा कि निचली अदालत में सुनवाई होने तक विश्व भारती की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। निचली अदालत अगले बुधवार 10 मई को मामले की सुनवाई करेगी।
