Anti paper leak law – NEET विवाद के बीच पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया।
Anti paper leak law
सरकार ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। हालांकि यह अधिनियम 9 फरवरी, 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इसे अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण यह प्रभावी नहीं हुआ।
अधिनियम के तहत अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उक्त अधिसूचना में कहा गया, “सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित करती है।
अधिनियम में प्रश्न पत्र या आंसर की के लीक होने, सार्वजनिक परीक्षा में किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से उम्मीदवार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ के लिए दंड का प्रावधान है।
Anti paper leak law – व्यक्तियों के अलावा, ऐसी गतिविधियों में शामिल संस्थान भी दंड के लिए उत्तरदायी हैं।