नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि केंद्र सरकार को दी जाए। केंद्र सरकार तीन महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन कर बाहर और भीतर दोनों भूमि को मंदिर निर्माण के लिए देगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को भूमि दी जाए, वह गलत है। विवादित भूमि पर मंदिर बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है।
मुसलमानों को मस्जिद के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि दी जाएगी।