Bournvita जैसे ड्रिंक्स को लेकर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हेल्थ ड्रिंक्स पर उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है।
Bournvita
इसमें बताया गया है कि बॉर्नविटा और दूसरे बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी में नहीं रखा जाए। मंत्रालय ने यह एडवाइजरी नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की जांच के बाद जारी की है।
दरअसल NCPCR ने जांच में पाया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून के तहत हेल्थ ड्रिंक की परिभाषा ही नहीं है।
ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों या पोर्टलों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी फ्लेटफॉर्मों से Bournvita समेत ड्रिंक या वेबरेज को हेल्दी ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दें।
उद्योग मंत्रालय ने हेल्थ ड्रिंक पर ई-कॉमर्स कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले अप्रैल के शुरुआत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) को अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
FSSAI का कहना है कि इस सुधारात्मक कार्रवाई का मकसद प्रोडक्ट की स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ाना है ताकि उपभोक्ता किसी भी भ्रामक जानकारी का सामना किए बगैर सही विकल्प का चुनाव कर सकें।