BREAKING – दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
BREAKING
अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना, ट्रायर शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आएगी।
