Calcutta HC allows ssc protest at central park conditionally – विकास भवन के सामने प्रदर्शन करने वालों और एफआईआर में नामजद किसी भी बेरोजगार शिक्षक व शिक्षाकर्मी के खिलाफ पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हालाँकि, जांच जारी रहेगी।
Calcutta HC allows ssc protest at central park conditionally
यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने जारी किया। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि योग्य शिक्षक और शिक्षक अधिकार मंच 2016 के सदस्य सेंट्रल पार्क में स्विमिंग पूल के समीपवर्ती क्षेत्र में धरना दे सकेंगे। इसमें एक समय में 200 लोग रह सकते हैं।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यदि संभव हुआ तो प्रशासन अस्थायी टेंट लगाएगा। प्रशासन जैव शौचालय और पेयजल उपलब्ध कराएगा।
Calcutta HC allows ssc protest at central park conditionally – उल्लेखनीय है कि 15 मई को विकास भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
बेरोजगारों के एक वर्ग पर सरकारी संपत्ति को नष्ट करने, तोड़फोड़ करने तथा सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए। एफआईआर दर्ज की गई।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी बेरोजगार शिक्षकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दिन न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया कि पुलिस किसी भी बेरोजगार शिक्षक या शिक्षाकर्मी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी, जिसका नाम एफआईआर में है।
बेरोजगार शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कारण बताओ नोटिस मिलने से भी राहत मिली है। हालांकि, आज बेरोजगार शिक्षकों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा, “हर कोई आपके साथ सहानुभूति रखता है।” ध्यान रखें कि कानून-व्यवस्था न बिगड़े। “इसका प्रयोग ऐसे तरीके से करें जिससे शिक्षकों का सम्मान हो।”
