राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तलब किया। मुख्य सचिव को 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति कृष्ण राव की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। कटवा में जमींदारों को मुआवजे से जुड़े मामले में मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को कोर्ट में तलब किया गया है। गौरतलब है कि कटवा में जेट्टी बनाने के लिए राज्य सरकार ने शुभा साहा समेत तीन लोगों से जमीन ली थी। लेकिन कथित तौर पर उन्हें उस जमीन को देने का कोई मुआवजा नहीं मिला।
पहले शिकायतकर्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया तब कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन की एकल पीठ ने वादियों के पक्ष में आदेश दिया था। 2019 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि राज्य याचिकाकर्ताओं को उनकी जमीन का मुआवजा दे। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने फिर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। काफी समय तक हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस कृष्ण राव की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होती रही। खंडपीठ ने बार-बार राज्य को उन लोगों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जिन्हें जेट्टी के लिए जमीन दी गई थी, जबकि मामला लंबित था।
यहां तक कि याचिकाकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था। मौजूदा बाजार भाव के अनुसार तीनों लोगों को कुल 90 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। लेकिन अभी तक तीन लोगों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। इसीलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को निर्देश दिया है।