कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल अदालत को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या किसी भी अधिनियम के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता है। खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 156 का भी उल्लेख किया।
