Calcutta HC – जयनगर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोप मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जनहित मामले की अनुमति नहीं दी है।
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चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने कहा कि पहले पोस्टमार्टम होने दीजिए, अभी तो जांच शुरू हुई है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर रविवार को विशेष पीठ में सुनवाई हुई।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर असंतोष जताया। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने मामले को POCSO कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
जज ने सवाल किया कि यौन शोषण की ओर इशारा करती रिपोर्ट के बाद भी पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल्याणी जेएनएम अस्पताल में पोस्टमार्टम का आदेश दिया है, एम्स के विशेषज्ञ शव परीक्षण कर रहे हैं।