Calcutta High Court

Calcutta High Court on Durga Puja Grant – कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दुर्गा पूजा अनुदान को लेकर दिया बड़ा आदेश, अगर….

कोलकाता

Calcutta High Court on Durga Puja Grant – कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दुर्गा पूजा अनुदान को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है।

Calcutta High Court on Durga Puja Grant

Calcutta High Court on Durga Puja Grant – उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कमिटी द्वारा अगर हिसाब नहीं दिया गया तो अनुदान नहीं दिया जाएगा।

बुधवार को, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास दे की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिन क्लबों ने पिछले वर्ष के अनुदान का कोई हिसाब नहीं दिया है, उन्हें अनुदान नहीं दिया जा सकता।

क्लबों को एक महीने का समय दिया गया है। केवल वे क्लब ही अनुदान प्राप्त करेंगे जो अगले महीने के भीतर हिसाब दे सकेंगे।

खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि ‘सरकारी धन इस तरह खर्च नहीं किया जा सकता।’ पिछले सोमवार को अदालत ने राज्य को एक समय सीमा दी थी।

खंडपीठ ने कहा, “जो लोग पैसे का हिसाब भी नहीं दे रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना होगा। ज़रूरत हो तो उनकी राशि बंद कर दें।”

आज, बुधवार को, उच्च न्यायालय ने उस मामले में अपना फैसला सुना दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य दुर्गा पूजा के लिए क्लबों को अनुदान दे रहा है।

पिछले वर्ष यह 85,000 प्रति क्लब था, जो इस वर्ष बढ़कर 1 लाख 10 हज़ार हो गया है। इसके अलावा, बिजली के बिल भी माफ़ किए जा रहे हैं।

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