भवानीपुर उपचुनाव मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हॉइकोर्ट ने कहा कि क्या 6 महीने की समय सीमा कानून केवल भवानीपुर सीट पर लागू होता है, अन्य सीटों पर नहीं?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि एक चुनाव में कितना खर्च होता है इस पर आयोग ने कोर्ट को सूचित किया कि प्रत्येक चुनाव में खजाने से करोड़ों खर्च होते हैं।तब कोर्ट ने कहा “इसकी कीमत कौन वहन करेगा? जनता क्यों वहन करेगी। भवानीपुर उपचुनाव मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों एक सीट से निर्वाचित सदस्य को हटाकर फिर उसी सीट पर चुनाव क्यों हो रहा है? साथ ही मुख्यसचिव की चिट्ठी को लेकर भी सवाल उठाया गया।