Calcutta High Court

DA Case – हाईकोर्ट ने 10 दिनों में आंदोलनकारियों के साथ बैठक का दिया आदेश

कोलकाता बंगाल

कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने डीए आंदोलनकारियों (DA Case ) के साथ बातचीत नहीं की। अब कोर्ट ने राज्य को समय सीमा दे दी है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शिव ज्ञानम की खंडपीठ ने आंदोलनकारियों से अगले 10 दिनों के भीतर बातचीत करने का आदेश दिया। मुख्य सचिव हरेकृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जाएगा।

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