Darivit School Firing मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीआइजी सीआइडी के खिलाफ रूल जारी किया है।
Darivit School Firing – राज्य के मुख्य सचिव-गृह सचिव के नाम से रूल जारी, राज्य ने किया डिवीजन बेंच का रुख
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। उसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार मंगलवार को खंडपीठ का रुख किया है।
मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मुकदमा स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और एडीजी सीआइडी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आदेश जारी किया।
जस्टिस राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में ये अधिकारी कोर्ट में पेश हों और बताएं कि हाई कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न करे।
उल्लेखनीय है कि सितंबर 2018 में, उत्तर दिनाजपुर के दारिविट स्कूल में पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे। दो छात्रों की मौत हुई थी।
मृतक के परिवार का आरोप है कि मौत पुलिस की गोली से हुई है। हालांकि पुलिस ने शुरू से ही इस आरोप से इनकार किया है।
