Electoral Bonds मामले को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Electoral Bonds
Electoral Bonds यानि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए।
इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी 12 मार्च यानी कल तक चुनाव आयोग को दी जाएं। इसके साथ ही चुनाव आयोग को ये जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी।
आपको बता दें कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक मोहलत मांगी थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की संविधान पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।
इसके साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे
लेकिन 6 मार्च से पहले ही SBI सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गई, जिसमें उसने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त देने की मांग की।