किसानों के धरने के चलते दिल्ली- यूपी सीमा पर सड़क बंद होने के खिलाफ दाखिल याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर फिर सवाल उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सरकार को कोई हल निकालना होगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी तक सड़कें बंद क्यों हैं? सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन सड़कों पर आवाजाही को नहीं रोका जा सकता।
इसके साथ ही अदालत ने केंद्र और यूपी सरकार को दो हफ्ते में हल निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, आपस में सहयोग करें ताकि आम लोग परेशान न हों।
